शुक्रवार, 6 अप्रैल 2012

बिहार नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों को राहत

बिहार में नगरपालिका के लिये होने जा रहे चुनाव में अपनी संपति का मुल्यांकन , जमीन होने की स्थिति में अंचलाधिकारी से एवं मकान का मुल्यांकन निबंधित वैल्यूवर से कराने का निर्देश था परन्तु उसमें गरीब प्रत्याशियों को दिक्कत का सामना करना पड रहा था इसलिये चुनाव आयोग ने नियम में संशोधन करते हुये रिटायर्ड सहायक अभियंता से भी मुल्यांकन कराने की अनुमति प्रदान कर दी है ।

चुनाव आयोग द्वारा निर्गत पत्र का लिंक

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें